कानून का पालन किए बिना पार्क पर कब्जा नहीं: बॉम्‍बे हाई कोर्ट


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नवभारत टाइम्स | नवभारत टाइम्स | Friday, May 04, 2018

कानून का पालन किए बिना पार्क पर कब्जा नहीं: बॉम्‍बे हाई कोर्ट

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) कानून की तय प्रक्रिया का पालन किए बिना दक्षिण मुंबई के 20 एकड़ में फैले प्रियदर्शिनी पार्क का कब्जा अपने हाथ में नहीं ले सकती। नेपियन सी मार्ग पर स्थित पार्क का 1985 से मालाबार हिल सिटिजंस फोरम द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।

इस साल अप्रैल में बीएमसी ने एक आदेश पारित करके फोरम को हटाकर पार्क का कब्जा लेने का प्रयास किया था। यह आदेश एक हालिया नीति के अनुरूप था, जिसमें बीएमसी ने सभी सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों का जिम्मा अपने हाथ लेने का फैसला किया था। इसमें वे पार्क भी शामिल थे, जिनका रखरखाव निजी ट्रस्टों द्वारा किया जा रहा था। 

मालाबार हिल सिटिजंस फोरम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके बीएमसी के अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ए.एस ओक और न्यायमूर्ति रियाज छागला की पीठ ने राय दी कि संबंधित आदेश कानून की तय प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। पीठ ने आदेश को निरस्त करके याचिका निपटाई। 

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