पार्क में फायर इंजिन रखना गैरकानूनी: कोर्ट
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Back to News नवभारत टाइम | Navbharat Times | Thursday, Jan 18, 2018
पार्क में फायर इंजिन रखना गैरकानूनी: कोर्ट
रिपोर्टर-प्रेट्र, मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएमसी द्वारा मलबार हिल स्थित प्रियदर्शिनी पार्क में फायर इंजिन रखना पूरी तरह से 'गैरकानूनी' है। न्यायाधीश ए.एस. ओक और पी.एन. देशमुख ने बीएमसी के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि यह जमीन बीएमसी के मालिकाना हक की है, इसलिए वह किसी उचित काम के लिए इसका उपयोग कर सकती है। यह बेंच मलबार हिल सिटीजन फोरम की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो बीएमसी के इस फैसले के विरोध में है कि इस पार्क में वह फायर इंजिन रखे हुए है।
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